लोकसभा द्वारा एक वित्तीय बिल को पारित कर देने के बाद राज्यसभा द्वारा।
lokasabha dvaara ek vitteey bil ko paarit kar dene ke baad raajyasabha dvaara : लोकसभा द्वारा एक वित्तीय बिल को पारित कर देने के बाद राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर उसे पारित करना पड़ता है।