kisi Raajy Mein Raashtrapati Shaasan Kitne samay Ke Lie Rah Sakata Hai : किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राज्य सरकार के संविधान के मुताबिक कार्य न करने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन मुख्य रूप से 6 माह तक लगाया जा सकता है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे अधिकतम एक वर्ष तक लगाया जा सकता है।